उरई, अक्टूबर 1 -- Orai News: जालौन, संवाददाता। तीन लाख रुपये के चेक बाउंस के मामले में स्थानीय न्यायालय ने अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया है। सिविल जज जूनियर डिवीजन जालौन जावेद खान ने फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को बरी कर दिया। मटर व्यापारी अरुण कुमार निरंजन निवासी मोहल्ला भवानीराम जालौन ने बीती 2 मार्च 2019 को तीन लाख रुपये के चेक बाउंस को लेकर न्यायालय में वाद दायर किया था। मामले की लंबे समय तक सुनवाई चली। सुनवाई के दौरान वादी और प्रतिवादी दोनों पक्षों की ओर से अपनी-अपनी दलीलें और साक्ष्य पेश किए गए।न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अभियुक्त रामनारायण निवासी पाहो, जनपद मिर्जापुर को दोषमुक्त करने का आदेश दिया। अभियुक्त पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनूप कुमार गुप्ता एवं अभिषेक श्रीवास्तव ने ...