उरई, जुलाई 23 -- Orai News: उरई। संवाददाता 16 साल पहले झूठा हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराने के मामले में कोर्ट ने तीन लोगों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। न्यायालय ने तीनो को विभिन्न धाराओं में तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास और कुल 27 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मामले के एक अन्य अभियुक्त की विचारण के दौरान मृत्यु हो जाने से उनके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त कर दी गई।अभियोजन के अनुसार 11 नवंबर 2010 को शत्रुघ्न सिंह ने कोतवाली जालौन में तहरीर दी थी कि उनके पुत्र लाली पर गांव के कुछ लोगों ने तमंचे से फायर कर हत्या का प्रयास किया। इस पर लाली उर्फ भूपेन्द्र सिंह, घनश्याम सिंह, ज्वाला सिंह उर्फ शीलू व शत्रुघ्न सिंह उर्फ रज्जो के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचना में पूरी घटना फर्जी निकली। पुलिस जांच में सामने आया कि न...