उरई, सितम्बर 29 -- Orai News: उरई, संवाददाता। प्लॉट खरीदने के लिए दिए गए 6 लाख 80 हजार रुपये के चेक बाउंस होने के मामले में अदालत ने युवक को सजा सुनाई है। सिविल जज जूनियर डिवीजन न्यायाधीश प्रत्यूष प्रकाश श्रीवास्तव ने आरोपी महेश कुमार कनौजिया को दोषी करार देते हुए 6 माह के साधारण कारावास और 8 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। शहर कोतवाली क्षेत्र के सुशील नगर निवासी राजकुमारी ने 15 फरवरी 2021 को न्यायालय में परिवाद दाखिल किया था। आरोप था कि प्लॉट के लेनदेन के दौरान महेश कुमार कनौजिया ने 6 लाख 80 हजार रुपये का चेक दिया था। चेक को बैंक में लगाने पर वह बाउंस हो गया। पीड़िता ने आरोपी को नोटिस भेजा, लेकिन भुगतान नहीं हुआ तो न्यायालय की शरण ली।।मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के साक्ष्यों और पत्रावलियों का परीक्षण किया गया। साक्ष्यों ...