Orai News: गैंगस्टर एक्ट में दोषी को दो साल की सजा, पांच हजार जुर्माना
उरई, सितम्बर 18 -- Orai News: उरई। संवाददाता सात साल पुराने गैंगस्टर के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट भारतेंद्र सिंह ने मानवेन्द्र उर्फ डोलू को दो साल के कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता शिवदास पांडे ने बताया मामला वर्ष 2019 का है। कोतवाली उरई पुलिस ने मानवेन्द्र उर्फ डोलू निवासी कोंच बस स्टैंड, वेदिका गेस्ट हाउस के पीछे के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। ट्रायल के दौरान वादी समेत अन्य गवाहों के बयान दर्ज हुए। शुक्रवार को सुनवाई पूरी होने पर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने दलीलें पेश कीं। साक्ष्यों और बहस के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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