उरई, अक्टूबर 15 -- Orai News: उरई। संवाददाता जालौन कोतवाली क्षेत्र की किशोरी को बीते वर्ष 2021 में अगवा कर ले जाकर दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राजीव सिंह ने फैसला सुनाया। न्यायालय ने आरोपी दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 28 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जिसमें पीड़िता की मां ने अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।अभियोजन के अनुसार जालौन कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले की निवासी महिला ने 8 जुलाई 2021 को पुलिस को सूचना दी थी कि अंशू उर्फ अनिल पुत्री को फुसलाकर ले गया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण और पॉक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपी को कोतवाली क्षेत्र से गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद कर लिया। इसके बाद किशोरी के न्यायालय में बयान दर्ज कराए ...