उरई, अक्टूबर 26 -- Orai News: उरई। संवाददाता गोहन थाना क्षेत्र में बीते वर्ष 2022 में हुए नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायालय पॉक्सो ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 28 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सोमवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट उरई राजीव सिंह की अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर यह फैसला सुनाया।एडीजीसी क्रिमिनल विश्वजीत सिंह गुर्जर एवं ब्रजराज राजपूत ने बताया कि थाना गोहन के एक गांव निवासी पिता की तहरीर पर गोहन थाने में अभियुक्त मोहित अहिरवार निवासी मोहल्ला दीवानपुरा कोतवाली राठ जिला हमीरपुर के खिलाफ 31 जुलाई 2022 को अपराध संख्या 30/22 में धारा 363, 366, 376-डी आईपीसी व 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था।इस मामले में गोहन पुलिस द्वारा जांच पूरी करने के...