उरई, अक्टूबर 26 -- Orai News: उरई में चार साल पहले किशोरी का अपहरण कर रेप में अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 28 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सोमवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट उरई राजीव सिंह की अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया। एडीजीसी क्रिमिनल विश्वजीत सिंह गुर्जर एवं ब्रजराज राजपूत के मुताबिक गोहन के एक गांव निवासी पिता की तहरीर पर थाने में मोहित अहिरवार निवासी दीवानपुरा, राठ के खिलाफ 31 जुलाई 2022 को पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में गोहन पुलिस ने जांच पूरी कर मोहित के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। यह भी पढ़ें- Orai News: किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की सजा अभियोजन के अनुसार मामले की सुनवाई विशेष न्याया...