उरई, अगस्त 24 -- Orai News: कालपी। कालपी में वैध इकरारनामा होने के बावजूद जमीन पत्नी के नाम करने के मामले में पुलिस ने पति-पत्नी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर की गई है। पुलिस के अनुसार नरहान गांव निवासी सहदेव सिंह ने कुछ वर्ष पूर्व पड़री गांव निवासी ज्ञानेंद्र सिंह से इकरारनामा किया था कि यदि वह निर्धारित अवधि में लिया गया धन वापस नहीं करता है तो जमीन उसके नाम कर दी जाएगी। आरोप है कि ज्ञानेंद्र ने इकरारनामे की शर्तों का उल्लंघन करते हुए उक्त जमीन दानपत्र के जरिए अपनी पत्नी के नाम कर दी। जानकारी होने पर सहदेव ने पहले पुलिस से शिकायत की, लेकिन जांच से संतुष्ट न होने पर उसने न्यायालय की शरण ली। सुनवाई के बाद अदालत ने पुलिस को मुकदमा दर्ज कर जांच के निर्देश दिए। इसी क्रम में सोमवार को कोतवाली पुलिस ...