OBC क्रीमी लेयर को लेकर असमंजस में सरकार, सुप्रीम कोर्ट से बोला केंद्र- सैलरी के अलावा पद भी जरूरी
नई दिल्ली, सितम्बर 7 -- ओबीसी क्रीमी लेयर के नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने को तैयार हो गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 11 मार्च के फैसलो को सिविल सर्विस परीक्षा 2025 के उम्मीदवारों पर लागू करने को लेकर जवाब मांगा है। जस्टिस आरमहादेवन और जस्टिस पी नरसिम्हा की बेंच ने केंद्र को जवाब देने के लिए 17 सितंबर तक का समय दिया। केंद्र सरकार न ही 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और रोहित नाथन फैसले को लेकर जानकारी मांगी थी और कहा था कि 11 मार्च के फैसले को लागू करने में कई दिक्कतें हैं। सरकार ने कहा कि जो उम्मीदवार पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं उनपर इसका प्रभाव पड़ेगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सीएसई-2025 के 958 उम्मीदवारों की पोस्टिंग को लेकर पुराने ओबीसी क्रीमी लेयर मानदंड को ही लागू किया जाए। सरकार क...
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