नई दिल्ली, मार्च 13 -- सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के 60 अभ्यर्थियों को ओबीसी आरक्षण मामले में बड़ी राहत दी है। इन अभ्यर्थियों को 2016 में सिविल सेवा परीक्षा पास होने के बाद भी गलत तरीके से क्रीमी लेयर बताकर नियुक्ति देने से इनकार कर दिया था। आरक्षण के मुद्दे पर महत्वपूर्ण फैसला पारित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ माता-पिता के वेतन और आय के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में क्रीमी लेयर तय नहीं की जा सकती। शीर्ष अदालत ने कहा कि माता-पिता या अभिभावक के पद और सामाजिक स्थिति को दरकिनार कर सिर्फ आय के आधार पर क्रीमी लेयर तय करना कानून की नजर में सही नहीं है। UPSC CSE परीक्षा पास की पर नियुक्ति नहीं दी गई जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और आर. महादेवन की पीठ ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ओबीसी श्रेणी के करीब 60 अभ्यर्थिय...
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