नई दिल्ली, मई 7 -- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए संशोधित एनपीएस को महाराष्ट्र सरकार ने वैकल्पिक बना दिया है। राज्य के वित्त विभाग ने एक सर्कुलर जारी कर इस संबंध में विस्तार से बताया है। सर्कुलर में उन सरकारी कर्मचारियों के लिए संशोधित NPS के कार्यान्वयन की विस्तृत प्रक्रिया बताई गई है जो इसे अपनाने का विकल्प चुनते हैं। इसमें स्पष्ट किया गया कि यह योजना केवल उन्हीं पर लागू होगी जो निर्धारित समयसीमा के भीतर विकल्प का प्रयोग करेंगे। बता दें कि महाराष्ट्र की सरकार ने पहले पात्र और इच्छुक कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2026 तक संशोधित योजना में शामिल होने का विकल्प देने की अनुमति दी थी।पेंशन की रकम का गणित सरकार की वेबसाइट पर जारी नए सर्कुलर के अनुसार, निर्धारित आयु में रिटायर होने वाले और 20 वर्ष या उससे अधिक ...
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