नोएडा, सितम्बर 5 -- Noida News: ग्रेटर नोएडा, कार्यालय संवाददाता। जिले की सभी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को अपने नोटिस बोर्ड पर न्यायालय के आदेश की प्रति चस्पा करनी होगी, ताकि लोगों को विचाराधीन मुद्दों की जानकारी मिल सके। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स गाजियाबाद ने गौतमबुद्ध नगर की सभी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के प्रबंधन को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। आदेश का समय पर पालन न करने पर न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई हो सकती है। डिप्टी रजिस्ट्रार निखिलेश राजन ने बताया कि हाईकोर्ट ने एल्डिको आमंत्रण अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन बनाम यूपी राज्य व अन्य में बीते 12 अगस्त 2026 को आदेश पारित किया था। इसके अनुपालन में सभी सोसाइटी को आदेश की प्रति अपने मुख्य नोटिस बोर्ड पर तत्काल चस्पा करनी होगी। इससे सभ...