नोएडा, जुलाई 29 -- Noida News: ग्रेटर नोएडा, ब्रिजेश कुमार। जिला न्यायालय ने दस साल के बच्चे और आठ साल की बच्ची के यौन उत्पीड़न के मामले में चाचा को बीस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर अस्सी हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा न करने पर दोषी को एक साल एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विशेष लोक अभियोजक जेपी भाटी ने बताया कि घटना चार साल पूर्व की है। नोएडा के सेक्टर 24 थाने में आरोपी मुकुल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। महिला ने आरोप लगाया था कि चार जुलाई 2021 को उसका बेटा बाथरूम से बाहर आया तो वह कमजोरी महसूस कर रहा था। उसने बताया कि चाचा मुकुल ने उससे गलत काम कराया था। अश्लील वीडियो और फोटो दिखाया था। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी, लेकिन डर के कारण शिकायत नहीं की। वहीं 14 मार्च, 2022 को बेट...