नोएडा, सितम्बर 25 -- Noida News: ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ला रेजिडेंसिया सोसाइटी के फ्लैटों की रजिस्ट्री के मामले में जीएनआईडीए को खरीदारों के प्रत्यावेदन पर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि खरीदारों की ओर से दिए गए प्रत्यावेदन पर प्राधिकरण कानून के अनुसार विचार करे और तीन महीने के भीतर निर्णय लेने का प्रयास करे। इस मामले में 43 खरीदारों ने हाईकोर्ट का रुख किया था। खरीदारों का कहना था कि उन्होंने अपने फ्लैट की पूरी कीमत बिल्डर को दे दी है और रजिस्ट्री के लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। इसके बावजूद उनके फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। रजिस्ट्री का मामला बिल्डर और जीएनआईडीए के बीच बकाया और अन्य देनदारियों को लेकर चल रहे विवाद के कारण भी अटका हुआ है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब खरीदारों की नज...