नोएडा, अक्टूबर 8 -- Noida News: ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। जिला अदालत ने रबूपुरा थाना क्षेत्र के मुरादगढ़ी गांव में हुई फायरिंग और मारपीट के मामले में आरोपी बब्लू की जमानत अर्जी खारिज कर दी। वादी विक्की भाटी उर्फ योगेंद्र ने 13 अगस्त को मुकदमा दर्ज करवाया था। वादी के मुताबिक 12 अगस्त की रात आरोपी पक्ष के लोग गाली-गलौज करते हुए आए और फायरिंग शुरू कर दी थी। गोली कंछिद के पेट और मनीष के मुंह में लगकर गले में फंस गई थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि आरोपी को पुरानी रंजिश और राजनीतिक साजिश के तहत झूठा फंसाया गया। असल में वादी पक्ष ने ही फायरिंग की, जिसमें उन्हीं के साथी घायल हुए। उन्होंने पुलिस पर आरोपी को घर से उठाकर बाद में कथित मुठभेड़ दिखाने का भी आरोप लगाया। वहीं, दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली देखने के बाद न्यायालय ने कहा कि प्रथम दृष...