नोएडा, अक्टूबर 12 -- Noida News: ग्रेटर नोएडा, कार्यालय संवाददाता। उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने बिल्डर परियोजनाओं में फ्लैट और दुकान खरीदने वालों को परियोजना के तय वसूली खाता में ही बुकिंग या किस्त की राशि जमा करने की सलाह दी है। रेरा ने इस बारे में दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। रेरा ने सलाह दी है कि भुगतान से पहले यूपी रेरा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कलेक्शन अकाउंट यानी वसूली खाता का विवरण जरूर जांच लें। इससे लेन-देन में पारदर्शिता रहेगी और रुपये सुरक्षित रहेंगे। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई बिल्डर या विकासकर्ता वसूली खाता के बजाय किसी दूसरे खाते में किस्त या बुकिंग राशि जमा करने को कहता है, तो इसकी सूचना तुरंत यूपी रेरा को दें। यह भी पढ़ें- रेरा में खरीदार को जेल से राहत, बिल्डर पर शिकंजा बरकरार इसक...