नोएडा, अक्टूबर 13 -- Noida News: ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। अदालत ने धोखाधड़ी के आरोपी रजत चतुर्वेदी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। यह मामला सेक्टर-63 थाने में दर्ज है। एक कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि नवीन पाराशर की शिकायत के अनुसार यावा कॉर्पोरेशन ग्लोबल लिमिटेड और यावा ट्रेडिंग प्राइवेच लिमिटेड ने कंपनी के पूर्व कर्मचारियों अनिकेत ठाकुर और रजत के जरिये संपर्क कर इक्विटी शेयरों की बिक्री का सौदा किया। भरोसा कर कंपनी ने बैंकिंग चैनलों से करीब सात करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। मगर यावा कॉर्पोरेशन ने भुगतान लेने के बावजूद शेयर नहीं दिए और 3.24 करोड़ रुपये ब्याज समेत लौटाने से भी बचती रही। इससे कंपनी को चार करोड़ रुपये से अधिक की क्षति हुई। बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी कंपनी में सिर्फ कर्मचारी (एरिया मैनेजर) थे। उनका सौदे में कोई रोल नहीं था। वह...