नोएडा, अगस्त 7 -- Noida News: चोरी करने वाले गिरोह के सदस्य को दो वर्ष की सजा गाजियाबाद, संजीव वर्मा। जीआरपी क्षेत्र में ट्रेनों में यात्रियों का सामान चोरी करने वाले गिरोह के सदस्य किशन उर्फ हनी उर्फ पौव्वा को विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-12 ने गैंगस्टर एक्ट में दोषी ठहराते हुए दो वर्ष तीन माह के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत ने जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने का भी आदेश दिया।अदालती आदेश के अनुसार थाना जीआरपी प्रभारी अनुज मलिक ने 13 मई 2014 को ट्रेनों में यात्रियों का सामान चुराने वाले गैंग के सदस्य किशन उर्फ हनी उर्फ पौव्वा को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ चोरी और चोरी का सामान रखने के ती...