नोएडा, अक्टूबर 22 -- Noida News: नोएडा, उदय सिंह। जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) विभाग अब 10 हजार रुपये से कम के देनदारी और जुर्माने पर व्यापारियों को कारण बताओ नोटिस जारी नहीं करेगा। इससे शहर के हजारों कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही अनावश्यक परेशानियों से भी बचा जा सकेगा। अब वाणज्यिक वाहनों को उच्चाधिकारियों की सहमति से ही जांच मुमकिन होगी। उत्तर प्रदेश कोरूगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (यूपीसीबीएमए) के अध्यक्ष एसके चौहान ने बताया कि छोटी-छोटी देनदारी के लिए कारोबारियों को जीएसटी विभाग के चक्कर लगाने पड़ते हैं। टैक्स से ज्यादा जीएसटी के वकील को फीस देनी पड़ती है। कारोबारी योगेंद्र चौधरी ने बताया कि उनका टिंबर का काम है। यह भी पढ़ें- तैयारी : जीएसटी के बड़े सुधार एक नवंबर से लागू होंगे तीन साल पहले ही टैक्स जाम कर दिया था...