नोएडा, अक्टूबर 23 -- Noida News: ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। जिला अदालत ने चेक बाउंस के मामले में नया बांस सेक्टर-15 निवासी मनोज कुमार कश्यप को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के साधारण कारावास और 15 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड में से 14.75 लाख रुपये शिकायतकर्ता को मिलेंगे। 25 हजार रुपये राज्य सरकार के खाते में जमा होंगे। दोषी को जुर्माना न देने पर दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। परिवाद बरौला सेक्टर-49 निवासी राजपाल ने दायर किया था। उन्होंने बताया कि वह नयाबांस में सिलाई का काम करते हैं। करीब दो वर्ष से दोनों की जान-पहचान थी। आरोपी ने नौ नवंबर 2016 को इलेक्ट्रिक जनरेटर के कारोबार के लिए 9.20 लाख रुपये उधार मांगे। गवाहों की मौजूदगी में लिखित अनुबंध हुआ और आरोपी ने अपने खाते के पांच चेक दिए। आरोपी के आग्रह पर चेक 29, 3...