नई दिल्ली, अक्टूबर 25 -- दिल्ली में प्रदूषण की जांच से बचने के लिए औद्योगिक इकाइयों को बंद रखने या उनके ताले नहीं खोलने से अब कार्रवाई नहीं रुकेगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने स्पष्ट किया है कि नगर निगम के अधिकृत अधिकारी कानून के तहत जरूरत पड़ने पर ऐसी इकाइयों के ताले तोड़कर निरीक्षण कर सकते हैं। इसके लिए पुलिस की पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं, जांच में कोई इकाई अवैध रूप से संचालित मिलती है तो उसका बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई भी की जाएगी। एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज अहमद की बेंच ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली के गामड़ी गांव में कथित रूप से अवैध औद्योगिक इकाइयों के संचालन से जुड़े मामले में यह निर्देश दिया है। एनजीटी ने उन इकाइयों का नए सिरे से निरीक्षण करने के भी आदेश दिए हैं। यह मामला...