नई दिल्ली, नवम्बर 21 -- NEET UG MBBS Admission : गुजरात हाईकोर्ट ने डॉक्टर बनना चाह रही उस छात्रा को बड़ी राहत दी है जिसका एक छोटी सी भूल के चलते एमबीबीएस दाखिला रद्द हो गया था। गुजरात हाईकोर्ट ने एडमिशन कमिटी फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज (ACPC) को आदेश दिया कि वो नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कोर्स के फर्स्ट ईयर में इस छात्रा को दाखिला दे। एसीपीसी ही गुजरात में स्टेट मेडिकल काउंसलिंग कराती है। दरअसल इस छात्रा ने मेडिकल काउंसलिंग के दौरान एक प्रक्रिया को मिस कर दिया था जिसके चलते उसका एडमिशन कन्फर्म नहीं हो पाया था। कोर्ट ने यह फैसला तब दिया जब छात्रा ने यह वादा किया कि वह डॉक्टर बनने के बाद अनिवार्य एक साल की रूरल सर्विस (गांवो में सेवा) की बजाय डेढ़ साल की रूरल सर्विस देगी। छात्रा इसके लिए अंडरटेकिंग देगी। कोर्ट ने स्टूडेंट के लिए एक्...
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