गुरुग्राम, मार्च 18 -- रियल एस्टेट कंपनी SRS ग्रुप से घर खरीदकर धोखाधड़ी का शिकार बने हजारों घर खरीदारों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। गुरुग्राम की एक विशेष PMLA (मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम) अदालत ने इस ग्रुप के शिकार बने 2,312 वास्तविक खरीदारों को लगभग 650 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति को वापस करने का आदेश दे दिया है। SRS ग्रुप पर निवेशकों और बैंकों के साथ लगभग 2,200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है और 11 मार्च को PMLA के विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित यह आदेश SRS ग्रुप में निवेश करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। इन प्रोजेक्ट्स में फंसे फ्लैट्स और प्लॉट्स की वापसी का रास्ता हुआ साफ: SRS सिटी, SRS पर्ल फ्लोर, SRS पर्ल टावर, SRS रेजिडेंसी, SRS रॉयल हिल्स, SRS प्राइम फ्लोर, SRS पर्ल यूनिटी, SRS अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजे...