नवादा, जुलाई 16 -- Nawada News: झारखंड की ओर से बिहार में शराब तस्करी किए जाने के मामले मे एक युवक को 5 वर्ष का सश्रम कारावास तथा एक लाख रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई गई। उत्पाद न्यायालय की विशेष न्यायाधीष कुमारी विजया ने यह सजा बुधबार को सिरदला थाना अंतर्गत सांड निवासी मो. परवेज आलम को सुनाई। विशेष लोक अभियोजक मो. मोवसिर रसूल, किशोर कुमार रोहित व विभागीय अधिवक्ता उदय प्रसाद सिंह ने अभियोजन का पक्ष अदालत में रखा। जानकारी के अनुसार, घटना 4 अप्रैल 2023 को झारखंड की ओर आ रही बंगाल टाइगर बस से 51 लीटर 840 एमएल विदेशी शराब नवादा स्थित रजौली चेक पोस्ट पर बरामद हुई थी। इस मामले में उत्पाद थाना कांड संख्या 319/23 दर्ज किया गया था। बस पर सामान चढाने एवं देखने की जवाबदेही उपचालक की होती है। इस बाबत उपचालक परवेज आलम के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। ...