नवादा, जुलाई 23 -- Nawada News: व्यवहार न्यायालय में बुधवार को अवैध हथियार रखने के जुर्म में तीन युवकों को तीन-तीन साल कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई गई। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राहुल किशोर ने यह सजा रजौली थाना अंतर्गत ग्राम बारा निवासी पंकज कुमार, विकास कुमार और वीरचंद कुमार को सुनाई।

जानकारी जानकारी के अनुसार, 12 फरवरी 2026 को रजौली थाना में पदस्थापित अपर थानाध्यक्ष अजय कुमार को गुप्त सूचना मिली कि ग्राम बारा के झाड़ी में अवैध शराब को छीपा कर रखा गया है। अपर थानाध्यक्ष में इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को देते हुए सत्यापन हेतु ग्राम बारा स्थित झाड़ी के समीप पहुंच का शराब की खोजबीन की। इसी बीच झाड़ी के समीप मिट्टी के घर में संदिग्ध अवस्था में चार युवकों को पाया। इन सभी को खंगालने के बाद मोबाइल में बंदूक के साथ कई तस्वीर पाई गई। कड़ाई से पूछे ...