नैनीताल, अक्टूबर 29 -- Nainital News: नैनीताल, संवाददाता। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी और बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के मामले में हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव को याचिकाकर्ता के लंबित प्रत्यावेदन पर चार माह के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने गुरुवार को जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए अस्पतालों की कमियां दूर करने के लिए उचित निर्णय लेने को कहा। मामले के अनुसार, हरिद्वार के नेशनल पब्लिक सर्विस ट्रस्ट ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी है। कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पद स्वीकृत होने के बावजूद डॉक्टर तैनात नहीं हैं। यह भी पढ़ें- Nainital News: चकबंदी कार...