नैनीताल, अगस्त 21 -- Nainital News: नैनीताल, संवाददाता। रेस्टोरेंट में बैठकर शराब पीने से मना करने पर संचालक और उसके परिजनों के साथ मारपीट के मामले में प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार की अदालत ने तीन आरोपियों की जमानत प्रार्थना अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने घायल की मेडिकल रिपोर्ट, चिकित्सक के बयान और मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से इनकार किया। अभियोजन पक्ष के अनुसार राहुल रावत, गौरांग रौतेला, अजय कुल्याल, गौरव कुल्याल, आयुष बोरा समेत करीब 10-12 अन्य लोग रेस्टोरेंट पहुंचे और शटर पीटते हुए अंदर बैठकर शराब पीने की बात कहने लगे। रेस्टोरेंट संचालक के मना करने पर आरोपियों ने गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी।

मारपीट की घटना शोर सुनकर पहुंचे संचालक के छोटे भाई राहुल रैक्वाल ने बीच-बचाव का प्रयास किया तो उसके साथ भी मारपीट की ...