नैनीताल, अक्टूबर 28 -- Nainital News: नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने हरिद्वार स्थित मनसा देवी रोप-वे के संचालन और रखरखाव से जुड़े विवाद में मुख्य सचिव को कमेटी गठित कर तीन महीने के भीतर प्रकरण का निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने बुधवार को दामोदर रोपवे इंफ्रा लिमिटेड, उषा ब्रेंको लिमिटेड और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। सुनवाई के दौरान उषा ब्रेंको लिमिटेड की ओर से कहा गया कि हरिद्वार नगर निगम रोप-वे के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी ऐसी कंपनियों को सौंपने की तैयारी कर रहा है, जिन्हें इसका अनुभव नहीं है। यह भी पढ़ें- उत्तराखंड हाई कोर्ट शिफ्टिंग पर वन मंत्रालय का अड़ंगा, 123 पेड़ों का कटान होना था कंपनी ने अदालत को बताया कि...