नैनीताल, अक्टूबर 8 -- Nainital News: नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिले के विकासखंड लक्सर की ग्राम पंचायत सेठपुर की याचिका का निस्तारण करते हुए संबंधित चकबंदी अधिकारी को निर्देश दिया है कि वह पहले यह पता लगाएं कि पंचायत के सदस्यों ने ग्राम प्रधान को याचिका दायर करने के लिए अधिकृत करने का कोई प्रस्ताव वास्तव में पारित किया था या नहीं। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने गुरुवार को मामले की सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। ग्राम पंचायत सेठपुर की इस याचिका में कहा गया था कि याचिकाकर्ता ने स्वयं को ग्राम पंचायत सेठपुर का ग्राम प्रधान बताया। उनका कहना था कि उन्होंने सार्वजनिक भूमि पर हुए अतिक्रमण के संबंध में चकबंदी अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया था, लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। यह भी पढ़ें- Nainital News: मंडी समितिय...