नैनीताल, अक्टूबर 16 -- Nainital News: नैनीताल, संवाददाता। नाबालिग से दुष्कर्म और अश्लील फोटो-वीडियो बनाकर उसे डराने के आरोपी शुभम आर्या की दूसरी जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एवं अपर सत्र न्यायाधीश सुधीर तोमर की अदालत ने पीड़िता के बयानों, मेडिकल रिपोर्ट और अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह फैसला सुनाया। अभियोजन के अनुसार, 14 अप्रैल 2026 को पीड़िता ने अल्मोड़ा थाने में शुभम आर्या पुत्र सतपाल राम, निवासी ग्राम चंपाकोट, थाना बेतालघाट, नैनीताल के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि जब पीड़िता कक्षा नौ और दस में पढ़ती थी, तब आरोपी ने उसे बहलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। उस समय पीड़िता की उम्र 14 वर्ष थी। आरोप है कि विरोध करने पर आरोपी उसे डराता-धमकाता था। इस दौरान उसने पीड़िता के अश्लील फोटो और वीडियो ...