Nainital News: धार्मिक कार्य और कृषि के लिए खरीदी भूमि बंजर मिली, राज्य सरकार में निहित करने का आदेश
नैनीताल, सितम्बर 26 -- Nainital News: नैनीताल, वरिष्ठ संवाददाता। धार्मिक एवं कृषि प्रयोजन के लिए खरीदी गई भूमि का उसी काम के लिए उपयोग न करने के सात मामलों में कार्रवाई की गई है। एसडीएम नैनीताल की कोर्ट ने उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की उत्तराखंड राज्य में यथाप्रवृत्त धारा 166/167 के तहत आदेश पारित करते हुए 1.822 हेक्टेयर (91 नाली 1 मुट्ठी) भूमि राज्य सरकार में निहित कर दी गई है।एसडीएम नवाजिश खलीक ने बताया, कि राजस्व अभिलेखों व स्थलीय जांच में पाया गया कि कमड़ा, पट्टी मल्ली कुटौली व शीतला पट्टी मल्ली कुटौली में अलग-अलग लोगों ने धार्मिक प्रयोजन के लिए कुल 1.562 हेक्टेयर भूमि खरीदी थी। निरीक्षण के दौरान उक्त भूमि पर कोई धार्मिक गतिविधि संचालित नहीं पाई और भूमि खाली पड़ी थी। इसी तरह सतबूंगा, पट्टी सतबूंगा में ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.