नैनीताल, नवम्बर 2 -- Nainital News: नैनीताल, संवाददाता। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप स्थित सुभाष चंद्र बोस सार्वजनिक मैदान में प्रस्तावित स्थायी निर्माण के मामले में हाईकोर्ट ने ऊधमसिंह नगर के जिलाधिकारी को चार माह के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस संबंध में डीएम के समक्ष प्रत्यावेदन देने को कहा है। साथ ही प्रत्यावेदन का विधि अनुसार निस्तारण करने के निर्देश देते हुए जनहित याचिका निस्तारित कर दी है। मामले की सुनवाई सोमवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई। रुद्रपुर के वार्ड नंबर दो निवासी राकेश अधिकारी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इसमें कहा था कि सरकार की ओर से ट्रांजिट कैंप स्थित सुभाष चंद्र बोस मैदान में स्थायी निर्माण प्रस...