नैनीताल, सितम्बर 23 -- Nainital News: जिला कोर्ट नैनीताल, संवाददाता।जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत जोशी की अदालत ने जानलेवा हमले के आरोपी गौरांग रौतेला की जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज है।जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने बताया कि हिमांशु रैक्वाल के मेहरागांव स्थित रेस्टोरेंट में शराब पीने से मना करने पर गौरांग रौतेला, राहुल रावत, आयुष बोरा, अजय कुल्याल, गौरव कुल्याल व अन्य ने मारपीट की। बीच-बचाव में आए शिकायतकर्ता के भाई और मामा रमेश किरौला पर लोहे की रॉड से हमला किया गया, जिससे गंभीर चोटों के कारण रमेश किरौला कोमा में चले गए। अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर गौरांग रौतेला की जमानत खारिज कर दी।

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