नैनीताल, सितम्बर 30 -- Nainital News: नैनीताल, संवाददाता। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत जोशी की अदालत ने जानलेवा हमले के आरोपी आयुष बोरा की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला भीमताल थाना क्षेत्र में जुलाई 2026 में हुई मारपीट और हमले से जुड़ा है।अभियोजन के अनुसार सात जुलाई को हिमांशु रैक्वाल ने भीमताल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप है कि छह जुलाई की रात रेस्टोरेंट में शराब पीने से मना करने पर आरोपियों ने मारपीट की और उसके सिर पर हमला किया। बाद में रास्ते में भी आरोपियों ने एकत्रित होकर लोहे की रॉड, निखिल और कड़े से हमला किया। इस घटना में रमेश किरौला गंभीर रूप से घायल हुए और उन्हें उपचार के लिए हल्द्वानी, फिर दिल्ली ले जाया गया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने जमानत का विरोध करते हुए बताया कि रमेश किरौला उपचार के दौरान ...