नैनीताल, सितम्बर 16 -- Nainital News: नैनीताल, संवाददाता। वनभूलपुरा क्षेत्र में घरेलू गैस सिलेंडर से ऑटो में अवैध रिफिलिंग के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आरोपी शादाब को दोषमुक्त कर दिया है। अदालत ने अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद माना, कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप संदेह से परे साबित नहीं हो सके।मामला 12 मार्च 2024 का है। अभियोजन के अनुसार वनभूलपुरा पुलिस ने बिलाली मस्जिद के पीछे सलाम के घर के आगे से शादाब पुत्र इस्तियाक अहमद को पकड़ा था। उसके पास से आधा भरा घरेलू गैस सिलेंडर, रिफिलिंग उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक कांटा और लोहे का पाइप बरामद होने का दावा किया गया था। इस आधार पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में अभियोजन की ओर से पांच गवाह पेश किए गए। अभियोजन ने...