नैनीताल, नवम्बर 3 -- Nainital News: नैनीताल, संवाददाता। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू की गिरफ्तारी पर रोक लगाने और उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे को निरस्त करने की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह निर्णय लिया। सुनवाई के दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या की ओर से कहा गया कि गिरधारी लाल साहू उन्हें बदनाम कर रहे हैं। उन्हें सभी कंपनियों से हटाने के साथ ही उनके 80 फीसदी शेयर भी बेच दिए गए हैं। आरोप लगाया कि ऐसा उनके राजनीतिक कॅरियर को धूमिल करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। उन्होंने कोर्ट से साहू की याचिका खारिज करने की मांग की। वहीं, गिरधारी लाल साहू की ओर से कहा गया कि उनके खिलाफ दर्ज मुकदमा निरस्त किए जाने ...