नैनीताल, अक्टूबर 26 -- Nainital News: नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने काशीपुर नगर निगम की ओर से शहर में पांच स्थानों पर स्ट्रीट वेंडिंग जोन बनाने के मामले में दायर जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया है। कोर्ट ने नगर आयुक्त को याचिकाकर्ताओं की ओर से दिए गए प्रत्यावेदन पर सभी पक्षों को सुनने के बाद विधि के अनुसार छह सप्ताह के भीतर उचित निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई सोमवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई। काशीपुर निवासी अतुल कुमार यादव समेत अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि नगर निगम ने शहर में पांच स्थानों पर वेंडिंग जोन बनाने के लिए ऐसे स्थान चिह्नित किए हैं, जो आवासीय क्षेत्रों में हैं। इनमें कुछ स्थानों पर सड़क की चौड़ाई महज 28...