नैनीताल, नवम्बर 3 -- Nainital News: नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की ओर से देहरादून के एक शिक्षण संस्थान श्रीमती कुलवंत कुकरेजा एजुकेशनल सोसायटी से संबद्धता के नाम पर मांगे गए 35 लाख के सिक्योरिटी डिपॉजिट पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई 4 फरवरी 2027 तक 14 दिसंबर 2016 के शासनादेश के आधार पर कॉलेज से कोई सुरक्षा राशि नहीं ली जाएगी। याचिकाकर्ता संस्थान की ओर से दलील दी गई थी कि यह मांग यूजीसी के नियमों और हाईकोर्ट की खंडपीठ के पुराने फैसलों के खिलाफ है, क्योंकि संस्थान पहले से ही एआईसीटीई जैसे वैधानिक नियामक निकाय के अधीन है। यह भी पढ़ें- Haldwani News: खटीमा नगर पालिका के खिलाफ अवमानना याचिका पर हाईकोर...