नैनीताल, अक्टूबर 30 -- Nainital News: नैनीताल, संवाददाता। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपों का सामना कर रहे उत्तराखंड सरकार के समाज कल्याण विभाग के पूर्व अपर सचिव रामविलास यादव को हाईकोर्ट से झटका लगा है। मामले की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने उनकी याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक ही आरोपों के संबंध में दो समानांतर जांच एक साथ नहीं चल सकतीं। हालांकि, याचिकाकर्ता को अन्य आदेशों को अलग-अलग रिट याचिकाओं के माध्यम से चुनौती देने की छूट दी गई है। मामले के अनुसार, पूर्व आईएएस अधिकारी रामविलास यादव उत्तराखंड सरकार के समाज कल्याण विभाग में अपर सचिव के पद पर कार्यरत रहे हैं। इससे पहले वह उत्तर प्रदेश सरकार में लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव भी र...