नैनीताल, अक्टूबर 30 -- Nainital News: नैनीताल, संवाददाता। हल्द्वानी के वनभूलपुरा हिंसा मामले में मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक के बेटे मोईद और घटना में शामिल बताए गए चालक जहीर को हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। शुक्रवार को न्यायमूर्ति रविंद्र मैथाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ ने दोनों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मामले को पूर्व में गठित खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए भेज दिया। मामले के अनुसार, आठ फरवरी 2024 को हल्द्वानी के वनभूलपुरा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासन और पुलिस की टीम पर पथराव, आगजनी और गोलीबारी की घटना हुई थी। आरोप है कि अब्दुल मलिक सहित अतिक्रमणकारियों और अन्य लोगों ने सुनियोजित तरीके से हिंसा को अंजाम दिया। इस दौरान उपद्रवियों ने कई वाहनों में आग लगा दी और थाने को घेरकर गोलीबारी की। हिंसा में कई लोगों...