मुजफ्फरपुर, जुलाई 23 -- Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिप्र। विश्वास भंग व साढ़े 18 हजार रुपये की धोखाधड़ी के 23 साल पुराने केस में जिला एवं सत्र न्यायाधीश-17 अनिल कुमार ठाकुर की अपीलीय कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को बीते 18 जुलाई को रद्द कर दिया। साथ ही समस्तीपुर के खुदरा कपड़ा व्यापारी मो. शाहिद हुसैन को बरी कर दिया। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने व्यापारी को ढाई वर्ष कारावास की सजा सुनाई थी।

मुकदमे का विवरण सजा के विरुद्ध व्यापारी की ओर से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में अपील की गई, लेकिन पैरवी के लिए वह वकील रखने की स्थिति में नहीं था। लीगल एड डिफेंस काउंसिल की ओर से कानूनी मदद दी गई। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-17 के अपीलीय कोर्ट में इसकी सुनवाई चली। कोर्ट में काउंसिल की प्रार्थना प्रिया ने पैरवी की। अपीलीय कोर्ट ने मजिस्ट्र...