मुजफ्फरपुर, जुलाई 8 -- Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिप्र। सिपाही भर्ती परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का उपयोग करने के आरोपित पंकज कुमार यादव व तीन अन्य की जमानत अर्जी एसीजेएम-आठ राधेश्याम के कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दी। पंकज कुमार यादव भोजपुर के छोटकी सहजौली गांव का रहने वाला था। जमानत अर्जी खारिज होने वालों में भोजपुर जिले के मुफस्सिल थाना के सुंदरपुर कोठिया के प्रकाश कुमार, बाबुरा गांव के संजय कुमार व बिहिया के पवन कुमार शामिल है। चारों की ओर से एसीजेएम राधेश्याम के कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले में केस डायरी पेश नहीं करने पर आईओ से स्पष्टीकरण पूछा था।

चैपमैन केंद्र से गिरफ्तार हुआ था पंकज : मिठनपुरा थाना क्षेत्र के चैपमैन बालिका विद्यालय केंद्र पर 14 जून को पंकज को ब्लूट्रूथ का उप...