Muzaffarpur News: साक्ष्य पेश नहीं कर सकी पुलिस, धोखाधड़ी के आरोपित को अग्रिम जमानत
मुजफ्फरपुर, अगस्त 5 -- Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिप्र। बेतिया की एक को-ऑपरेटिव सोसाइटी के एक लाख 60 हजार रुपये की धोखाधड़ी के मामले के आरोपित सोसाइटी के तत्कालीन निदेशक सतीश कुमार के विरुद्ध पुलिस अलग से साक्ष्य पेश नहीं कर सकी है। इस मामले में 20 लोग आरोपित बनाए गए थे। पुलिस ने सभी के विरुद्ध एक साथ जांच की। तत्कालीन निदेशक के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम के कोर्ट ने उसे अग्रिम जमानत दे दी है。
धोखाधड़ी में संलिप्तता से किया इनकार : कोर्ट में दाखिल अग्रिम जमानत की अर्जी में सतीश कुमार ने धोखाधड़ी में अपनी संलिप्तता से इनकार किया है। अर्जी में कहा है कि वह 20 महीने तक ही सोसाइटी का निदेशक था। उसने 22 मार्च 2017 को ही इस पद से इस्तीफा दे दिया था। 31 मार्च 2017 को उसका इस्तीफा मंजूर भी हो गया। मा...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.