मुजफ्फरपुर, अगस्त 26 -- Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। शादी का झांसा देकर सकरा इलाके की किशोरी से दुष्कर्म के मामले के दोषी संतोष कुमार को कोर्ट ने 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।सेशन-ट्रायल के बाद विशेष कोर्ट पाक्सो एक्ट संख्या-तीन की न्यायाधीश नूर सुल्ताना ने मंगलवार को यह सजा सुनाई। मामले में विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) राजीव रंजन राजू ने सात गवाहों को पेश किया। साक्ष्यों को पेश करने में अधिवक्ता मिक्की कुमारी ने उनका सहयोग किया।पीड़िता ने 24 मई 2021 को महिला थाने में एफआईआर कराई थी। यह भी पढ़ें- शादी का झांसा देकर नाबालिग से बनाए संबंध, 14 साल की सजा इसमें संतोष कुमार को नामजद किया था। बताया था कि उसके...