मुजफ्फरपुर, अगस्त 21 -- Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिप्र। जमीन की जमाबंदी रद्द कराने को लेकर 19 मई 2014 को पांच हजार रुपये घूस लेते निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के हत्थे चढ़े मधुबनी जिले के रहिका अंचल के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी नारायणजी झा को दोषी करार दिया गया है। सेशन-ट्रायल के बाद विशेष कोर्ट निगरानी के न्यायाधीश दशरथ मिश्र ने शुक्रवार को उसे दोषी करार दिया। सजा के बिंदू पर 27 अगस्त को सुनवाई होगी। इसके बाद विशेष कोर्ट उसे सजा सुनाएगी। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक निगरानी कृष्णदेव साह ने कोर्ट में नौ गवाहों को पेश किया। मधुबनी के सूड़ी हाईस्कूल के निकट रहने वाले सुजीत कुमार ने निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में 16 मई 2014 को शिकायत की थी। इसमें कहा था कि उसने जमाबंदी रद्द कराने को लेकर अपर समाहर्ता के पास परिवाद दायर किया था। अपर समाहर्ता ने इ...