मुजफ्फरपुर, जुलाई 8 -- Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। साहेबगंज विधायक राजू सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से चार साल की सजा सुनाए जाने के बाद अब उनके नाम पर जारी पिस्टल और राइफल की तलाश शुरू हो गई है। शस्त्र दंडाधिकारी ने साहेबगंज थाने को विधायक के नाम पर लाइसेंस प्राप्त हथियारों की जानकारी जुटाकर उसे तत्काल जब्त करने का निर्देश दिया है।

घटना का विवरण जानकारी के अनुसार, राजू सिंह को दिल्ली के एक फार्म हाउस पर हुई हर्ष फायरिंग मामले में दोषी ठहराया गया है। यह घटना वर्ष 2018 के नए वर्ष के समारोह के दौरान हुई थी। समारोह के दौरान राजू सिंह द्वारा चलाई गई गोली दिल्ली निवासी डॉ. अर्चना गुप्ता के सिर में लग गई थी। इलाज के दौरान अर्चना की मौत हो गई। इस मामले में गैर इरादतन हत्या का केस चल रहा था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 4 जु...