मुजफ्फरपुर, अगस्त 13 -- Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिप्र। नगर पंचायत सकरा के मुख्य पार्षद मो. हैदर अली के खिलाफ मतदाता सूची में नाम फेरबदल का आरोप सही नहीं पाया गया है। सकरा के बीडीओ ने इसकी जांच की थी। इसमें उन्हें साक्ष्य नहीं मिला है। बीडीओ ने जांच रिपोर्ट जिला पंचायती राज पदाधिकारी को भेजी है। अरुण गुप्ता ने मुख्य पार्षद के खिलाफ वाद दायर किया था। उनका आरोप था कि मुख्य पार्षद और उनकी पत्नी का नाम 2003 की मतदाता सूची के भाग संख्या 137 के क्रम संख्या 1137 और 1138 में दर्ज था। वर्ष 2021 में सकरा फरीदपुर ग्राम पंचायत नगर पंचायत बना और 2022 में हैदर अली मुख्य पार्षद चुने गए। आरोप लगाया गया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद एक अगस्त 2025 को प्रकाशित सूची में उनका और उनकी पत्नी का नाम विधानसभा 92 के भाग संख्या 127 के क्रम संख्या 563 और 566 मे...