मुजफ्फरपुर, अगस्त 5 -- Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। सूबे में मध्याह्न भोजन योजना के तहत रसोइयों की बहाली में फर्जीवाड़ा चल रहा है। सिर्फ चयन ही नहीं, सेवानिवृत्ति के बाद जन्मतिथि में बदलाव की भी अधिकारी अनुशंसा कर रहे हैं।

बर्थ सर्टिफिकेट के दस्तावेज सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना में चयन के समय दिए गए जन्मतिथि से संबंधित कागजात को ही मान्य किया गया था। इसके बाद भी सेवानिवृत्त हो चुके रसोइयों की जन्मतिथि में बदलाव को लेकर जिलों से अधिकारियों के द्वारा अलग अलग कागजात भेजे जा रहे हैं। विभाग ने इसपर डीपीओ से जवाब मांगा है। अलग-अलग जिलों में यह मामला सामने आया है।

चयन के बाद की बनाई गई है जन्मतिथि आदेश के तहत नव चयनित रसोइया सह सहायक की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष रखी गई है। प्रावधान है कि रसोइया सह सहा...