मुजफ्फरपुर, अगस्त 7 -- Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिप्र। अहियापुर थाना क्षेत्र के सहबाजपुर में स्थित भारत फाइनेंशियल इनक्लूज लिमिटेड में तीन वर्ष पहले हुई 38 लाख रुपये की लूट में दोषी दो कर्मियों को पांच-पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है। सजा पाने वालों में फाइनेंस कंपनी के यूनिट मैनेजर पश्चिम चंपारण जिला के चनपटिया के मो. इरफान अली व रामनगर थाना के जुड़ापकड़ी गांव का ब्रांच क्रेडिट मैनेजर किशन कुमार गुप्ता शामिल है。

सजा की जानकारी मामले में ट्रायल के बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) सचिन कुमार मिश्र ने गुरुवार को दोनों को यह सजा सुनाई। इन दोनों को 50-50 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। जुर्माना की राशि नहीं देने वाले को 15 महीना अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

लूट की घटना कंपनी की अहियापुर शाखा के प्रबंधक रूपक सम्मा ने...