मुजफ्फरपुर, सितम्बर 7 -- Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिप्र। सदर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला की आठवीं की नाबालिग छात्रा से अश्लील हरकत करने के मामले में निजी स्कूल संचालक विवेक कुमार उर्फ विक्की उर्फ विवेक राज को तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है। उसे 20 हजार रुपए जुर्माना भी देना होगा। सेशन ट्रायल के बाद विशेष कोर्ट पाक्सो एक्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने सोमवार को उसे यह सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) नरेंद्र कुमार ने विशेष कोर्ट के समक्ष 10 गवाहों को पेश किया। बीते 19 अप्रैल को पीड़िता के पिता ने सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि वह मूल रूप से सरैया थाना के निवासी हैं। वर्तमान में वह सदर थाना के एक मोहल्ला में रह रहे हैं। 18 अप्रैल की शाम चार बजे उनकी पुत्री घर से स्कूल के कार्यक्रम में भाग लेने...